नाबालिग से जुड़े गंभीर मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला…
POCSO COURT : जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और उसके साथ गंभीर अपराध करने के मामले में जालोर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने इस प्रकरण को अत्यंत गंभीर मानते हुए सख्त दंड निर्धारित किया।

कैसे हुई घटना : विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित के अनुसार, घटना 3 फरवरी 2025 की रात की है। पीड़िता के पिता ने 4 फरवरी 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग लड़की घर में सो रही थी, तभी आरोपी नरेश कुमार (19) पुत्र प्रभुराम मेघवाल दीवार फांदकर घर में घुसा और उसे शादी की नीयत से अपने साथ ले गया।

गुजरात और मध्य प्रदेश ले गया था : आरोपी पहले नाबालिग को बस से गुजरात ले गया, फिर मध्य प्रदेश के कटीवाड़ा क्षेत्र में ले जाकर रखा। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के व्यक्तिगत फोटो व वीडियो भी बनाए थे।

पुलिस की कार्रवाई : सांचौर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

कोर्ट का फैसला : मामले की सुनवाई विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने की। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास सुनाया।


