सांचौर के झाब थाना क्षेत्र में आठ महीने पहले नाबालिग बालिका के साथ एक रेप का मामला सामने आया था, जिस पर पोक्सो कोर्ट ने जालोर के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने आरोपी जगदीश को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया कि यह घटना 6 मार्च 2025 की है। पीड़िता के पिता ने झाब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी रोजाना की तरह स्कूल जा रही थी। उसी दौरान गांव से करीब एक किलोमीटर दूर आरोपी जगदीश बाइक लेकर खड़ा था। उसने बालिका को अकेला देखकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और डराने-धमकाने के दबाव में अनुचित व्यवहार किया।

झाब थाना पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए और अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए। सभी साक्ष्यों और बहस के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि नाबालिगों के साथ इस प्रकार के अमर्यादित कृत्य समाज के लिए गंभीर अपराध हैं। ऐसे मामलों में सख्त सजा देकर यह संदेश देना आवश्यक है कि किसी भी बालिका की सुरक्षा और सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


