Jalore News: जालौर पोक्सो कोर्ट ने एक साल पुराने मामले में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सुनाई सजा साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थ दंड से भी किया दंडित। विशिष्ट न्यायाधीश भूपेंद्र सनाढ्य ने मामले में सुनवाई कर फैसला सुनाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राज पुरोहित ने बताया कि भाद्राजून पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। जिसमें मई 2024 को 14 वर्षीय पीड़िता और उसकी भाभी बिना बताए घर से निकल गई थी। परिवार ने उन्हें खोजने की कोशिश की लेकिन कोई पता नहीं चला पाया। तब जून 2016 को भाद्राजून पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जुलाई 2024 को गुजरात के अहमदाबाद से पीड़िता की भाभी को बरामद किया। वही अगस्त 2024 को पुलिस थाना गढशीशा गुजरात से सूचना मिली कि पीड़िता और आरोपी नवीन जोगी वहां मौजूद हैं।
पुलिस ने वहां पहुंचकर पीड़िता को आरोपी के कब्जे से मुक्त किया और आहोर पुलिस थाने लाया गया। पीड़िता ने पहले बताया कि वह अपनी भाभी के साथ घर से निकली और ट्रेन से अहमदाबाद होते हुए सूरत पहुंची। वहां उसकी मुलाकात आरोपी जोगी नवीन से हुई जिसने उसे अपने गांव ले जाकर 3 महीने तक रखा। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद बाल कल्याण समिति के आदेश पर पीड़िता को सखी सेंटर रखा गया। मेडिकल प्रशिक्षण करवाया गया, जिसमें पीड़िता गर्भवती पाई गई। डीएनए जांच और मेडिकल प्रशिक्षण में आरोप प्रमाणित पाया गया।
जिस पर आरोपी नवीन जोगी पर नाबालिक के साथ किए गए दुष्कर्म के आरोप साबित पाए जाने पर दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹50 हजार के जुर्माने से आरोपी को दंडित किया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट में आरोपी नवीन योगी को दोषी मानते हुए यह कठोर सजा सुनाई पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट पीड़िता के बयान और डीएनए प्रशिक्षण के आधार पर आरोप प्रमाणित पाए जाने पर विशिष्ट न्यायाधीश भूपेंद्र सनाढ्य ने यह फैसला सुनाया है।