राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश
जालोर.जिले में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आतिशबाजी, पटाखों एवं ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गावंडे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश पारित करते हुए बताया कि यह प्रतिबंध 9 मई 2025 से 8 जुलाई 2025 तक जिले भर में प्रभावी रहेगा।

डॉ. गावंडे ने स्पष्ट किया कि यह आदेश विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आदेश के अनुसार, इस अवधि में कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी, पटाखों का उपयोग या ड्रोन का संचालन नहीं कर सकेगा। यह आदेश सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड तथा कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में मिल सकती है सशर्त छूट : यदि किसी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन में फोटोग्राफी आदि के लिए ड्रोन का प्रयोग आवश्यक हो, तो आयोजक संबंधित थानाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थिति में ड्रोन संचालन केवल 20 फीट की ऊंचाई तक ही सीमित रहेगा।
एकतरफा आदेश, तत्काल प्रभाव से लागू : जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करना जरूरी था। इसलिए इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) के तहत एकतरफा रूप से पारित किया गया है। इसकी व्यक्तिगत रूप से तामील कराना संभव नहीं था।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई : डॉ. गावंडे ने जिलेवासियों से आदेश की कड़ाई से पालना करने का आग्रह किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अभियोग चलाया जाएगा।
जनहित में लिया गया निर्णय : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय पूरी तरह जनहित और सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है और सभी नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की है।