सांचौर की ADJ अदालत ने 16 वर्ष पुराने NDPS मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन मुलजिमों को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर ₹25,000 का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला साल 2009 में थाना सांचौर में दर्ज हुआ था। पुलिस ने उस वक्त उकाराम पुत्र उदाजी, गमनाराम पुत्र सोमताजी (कलबी) निवासी पालड़ी सोलंकीयान और किस्तुरगिरी पुत्र लुम्भगिरी निवासी डबाल के खिलाफ प्रकरण संख्या 127/2009 दर्ज किया था। आरोपियों पर NDPS एक्ट की धारा 8/18, 25 और 29 के तहत कार्यवाही की गई थी। उसी वर्ष चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई थी।

नवंबर 2025 को विशिष्ट न्यायाधीश (NDPS मामलों) श्री रामदेवजी सांदू ने निर्णय सुनाते हुए तीनों को दोषी करार दिया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक प्रकाशचंद्र पुरोहित ने की।

अदालत ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा-नशे से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे अवैध धन कमाने की प्रवृत्ति बढ़ी है और युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है। ऐसे अपराधों से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है।


