Sanchore News : सांचोर की विशिष्ट न्यायाधीश (NDPS मामलात) अदालत ने 14 साल पुराने NDPS एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता, तो उसे 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

क्या है पूरा मामला : यह मामला वर्ष 2011 का है, जब पुलिस थाना सांचोर में धारा NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी मांगीलाल उर्फ माहिंगाराम, पुत्र गुमनाराम, निवासी कोटडा, पुलिस थाना करडा को सांचोर रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से 800 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और 2013 में चार्जशीट पेश की थी। इसके बाद, इस मामले की सुनवाई 14 साल तक चलती रही, और अंत में अब 15 फरवरी 2025 को सांचोर की विशिष्ट न्यायाधीश (NDPS मामलात) ललित पुरोहित ने फैसला सुनाया।

न्यायालय की टिप्पणी : न्यायालय ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान समय में नशे के मामलों में वृद्धि हो रही है, जिससे अनैतिक रूप से धन कमाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। इसका प्रभाव युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है, जो नशे की लत में फंसकर अपना भविष्य अंधकारमय बना रही है। न्यायालय ने यह भी कहा कि नशे के कारण पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक क्षति हो रही है। इसके साथ ही, न्यायालय ने इस फैसले में कड़ी सजा देने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि समाज में गलत प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सके और युवा वर्ग को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके।

कानूनी पक्ष : इस मामले में सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक प्रकाशचंद्र पुरोहित ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट विक्रम ढाका ने अपनी दलीलें दीं।