Sanchore News : सांचौर के सिद्धेश्वर क्षेत्र में चल रही एक फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली सरस घी तैयार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री पर छापा मारा और भारी मात्रा में नकली घी व अन्य सामग्री जब्त की। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो मिलावटी घी को सरस सहित अन्य ब्रांड के नाम पर बाजार में बेच रहे थे।

पुलिस को सूचना मिली थी कि मोमाई मिल्क डेयरी में नकली घी तैयार किया जा रहा है, जिसे पिकअप वाहन के जरिए बाड़मेर सप्लाई किया जाना था। मुखबिर की जानकारी को विश्वसनीय मानते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। थाना सांचौर से अमृतलाल उनि. के नेतृत्व में एक टीम फैक्ट्री पर पहुंची, जहां एक पिकअप ट्रोला खड़ा मिला। अंदर चार लोग नकली घी के टिन पैक कर रहे थे। जिनसे पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया।

चार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार : पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए आरोपियों में प्रतापाराम पुत्र हकमाराम पुरोहित (बालेरा), मनोज पुत्र चैनाराम पुरोहित (माखूपुरा), भारमल पुत्र छोगाराम माली (रतोडा, चितलवाना) और चम्पतलाल पुत्र चुन्नीलाल पुरोहित (आमली, सांचोर) शामिल हैं। पुलिस ने जब फैक्ट्री की तलाशी ली तो वहां खाकी रंग के कार्टूनों में लोहे के टिन पाए गए, जिन पर सरस घी का एगमार्क व अन्य जानकारी लिखी थी, लेकिन उत्पादन तिथि और वैधता अंकित नहीं थी। वहां वनस्पति घी, सोयाबीन तेल और एसेंस केमिकल भी मिला, जिसका उपयोग नकली घी तैयार करने में किया जाता था।

इस तरह तैयार होता था नकली घी : मुख्य आरोपी प्रतापाराम ने पूछताछ में बताया कि वह दूध की क्रीम को गर्म करके उसमें 35 प्रतिशत वनस्पति घी, 35 प्रतिशत तेल और 30 प्रतिशत क्रीम मिलाकर उसमें एसेंस डालकर नकली घी तैयार करता था। यह घी सरस ब्रांड के नाम पर बाजार में बेचा जाता था। इसके लिए नकली लेबल और डिब्बे भी फैक्ट्री में ही तैयार किए जाते थे।

पुलिस ने मौके से 72 टिन नकली सरस घी, 73 टिन वनस्पति घी और सोयाबीन तेल, 35 नकली एगमार्क लेबल, पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली डाई और एसेंस केमिकल बरामद किया। इसके अलावा नकली घी को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जा रही पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सरस डेयरी रानीवाड़ा के सहायक मैनेजर और बीसीएमओ सांचोर को मौके पर बुलाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने मौके पर घी के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 274, 275, 318(2), 336(2), 342(2), 349(a), 350(1), 61(2)(a) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के तहत भी कार्रवाई की गई है।