Jalore news: परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा बकाया कर वार्षिक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही हैं। जिला परिवहन अधिकारी जालोर ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वार्षिक कर देय भारत वाहनों के वित्तीय वर्ष 2025-26 का अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2025 निर्धारित की गई थी। उन वाहनों के विरूद्ध विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए वाहनों का जब्त किया जा रहा हैं।

उन्होंने बकाया कर वाले वाहनों के स्वामियों को सूचित किया हैं कि जिन वाहनों का कर बकाया हैं, वे अपने वाहन का कर मय शास्ति अविलंब जमा करा देवें। विभाग की ओर से ई-रवन्ना में ओवरलोड माल का परिवहन करने वाले वाहनों के चालानों में 95 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही हैं। इसलिए एमनेस्टी योजनान्तर्गत छूट प्राप्त कर चालानों का निस्तारण 31 मार्च, 2025 से पूर्व कराकर अनावश्यक कार्यवाही से बचा जा सकता हैं।